नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2005 से
पहले के जारी किए गए सभी करेंसी नोटों को 31 मार्च 2014 के बाद वापस लेने का फैसला
किया है.
रिजर्व बैंक ने कहा कि लोग ऐसे करेंसी नोटों को बैंकों में बदल
लें, जिनके पीछे जारी करने का साल नहीं दर्ज है.
आरबीआई ने कहा है कि करेंसी नोटों के बदलने का काम अगले आदेश तक
जारी रहेगा.
आरबीआई ने साफ किया है कि 2005 से पहले के जारी किए गए करेंटी नोट
पूरी तरह से मान्य होंगे. इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को अपने करेंसी नोट बदलने की
जरूरत होगी और बैंक अपने ग्राहकों के साथ-साथ आम जनता (गैर-ग्रहकों) के नोट को
बदलेगा.
बैंक ने साफ किया है कि 01 जुलाई, 2014 के बाद 500 और 1000 के 10
नोट के बदलने पर गैर ग्राहकों को अपने बारे में आईडी प्रूफ यानी पूरी जानकारी बैंक
को देनी होगी.
आरबीआई ने जनता से अपील की है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है.
उन्होंने आम लोगों से इस काम में मदद करने का आग्रह किया है.
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